जालौन, 14 अगस्त (हि.स.)। तमंचे से गोली मारकर जानलेवा हमला मामले में सुनवाइ के दाैरान दोष साबित होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दस साल कैद और 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना का भी आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार रेढर थाना क्षेत्र में सुलखना गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस को 19 सितंबर 2021 को तहरीर देकर बताया कि उसका भाई बृजेंद्र व उसका मित्र इश्तियाक दाेनाें साथ में वर्मा की दुकान पर घरेलू सौदा लेकर अपने घर वापस आ रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बैठे नरेंद्र, पीयूष बाबा उर्फ सुरजीत, इंद्रजीत सिंह में से इंद्रजीत ने उसके भाई बृजेंद्र सिंह को जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मार दी।
इससे गंभीर रूप से घायल हो गये बृजेंद्र के दोस्त इश्तियाक ने बचाना चाहा तो नरेंद्र के कहने पर इंद्रजीत सिंह ने उसके दोस्त के ऊपर भी जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। इससे वह खून से लहूलुहान हो गिरा, तभी वहां से लाेगाें ने अस्पताल पहुंचाया। इंद्रजीत, नरेंद्र, बाबा उर्फ सुरजीत के खिलाफ जानलेवा हमले मामले में विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की।
इसमेंं नरेंद्र, पीयूष बाबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया। जबकि जांच में इंद्रजीत सिंह के खिलाफ सबूत पाए पाया गया। पुलिस ने आरोपित इंद्रजीत सिंह के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। तीन साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने इंद्रजीत सिंह को जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई और आदेश के अनुसार सभी सजाएं एक साथ चलेगी।