कनाडा नया आव्रजन नियम: कनाडा सरकार ने कुछ नए आव्रजन नियम बनाए हैं, जिसका असर भारत समेत कई देशों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने कहा है कि 2025 के अंत तक करीब 50 लाख अस्थायी वर्क परमिट खत्म हो जाएंगे. इसका मतलब है कि इन परमिटों पर काम करने वाले लोगों को कनाडा छोड़ना होगा। मिलर ने कहा, कई लोग स्वेच्छा से कनाडा छोड़ देंगे, लेकिन जो लोग कनाडा में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, उनके लिए कनाडा सीमा सुरक्षा एजेंसी के सख्त नियम हैं। इन लोगों को देश छोड़ना होगा.
7 लाख से ज्यादा बच्चों का स्टडी परमिट पूरा होगा
उन्होंने कहा है कि 2025 के अंत तक करीब 7 लाख 66 हजार छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे. कुछ छात्रों को इस परमिट को बढ़ाने और नया वर्क परमिट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें कनाडा में रहने की अनुमति मिलेगी।
क्यों लाया गया ये नियम?
ट्रूडो सरकार ने अगले तीन वर्षों में कनाडा आने वाले लोगों, स्थायी निवासियों और अस्थायी निवासियों, दोनों की संख्या कम कर दी है। यह कदम कनाडा में बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली समस्याओं जैसे आवास की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के कारण उठाया गया है।
कनाडा का नया आप्रवासन नियम क्या है?
कनाडा सरकार ने यह आव्रजन नियम बनाया है, जिससे हर साल कनाडा आने वाले स्थायी निवासियों की संख्या कम हो जाएगी। पहले हर साल 5 लाख लोगों को स्थायी निवास दिया जाता था, लेकिन 2025 तक यह संख्या 21 फीसदी घटकर 3 लाख 95 हजार रह जाएगी. इसके अलावा कनाडा में काम करने आने वाले विदेशियों की संख्या में भी कमी आएगी. 2026 तक अस्थायी कार्य परमिट प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी आएगी और विदेशी छात्रों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी आएगी।
भारतीयों पर क्या होगा असर?
कनाडा उन देशों में से एक है जहां बहुत से भारतीय रहना पसंद करते हैं। सितंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा में 16 लाख 89 हजार 055 भारतीय रहते हैं। उनमें से कई उच्च पदों पर काम करते हैं, जैसे सी सूट अधिकारी, इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक।
इस नए नियम से कनाडा में काम करने वाले भारतीय भी परेशान हो सकते हैं। कई भारतीयों के अस्थायी कार्य परमिट समाप्त हो सकते हैं, जिससे उन्हें कनाडा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा जो भारतीय पहले ही कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें भी इस नियम से परेशानी हो सकती है।