Sunday , November 24 2024

गांजा तस्कर को 10 सश्रम कारावास एवं 2 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा

8a5689fe7fd5f15af76ac96b2678f022

पूर्णिया, 22 अगस्त (हि.स.)। गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 सश्रम कारावास के साथ विभिन्न धाराएं मिलाकर 2 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई। आर्थिक दण्ड की राशि नहीं दिए जाने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास में बिताने होंगे। सजा पाने वाले अभियुक्त का नाम है, अब्दुल मोतालिब सा० हाबारगाड़ी, थाना कोतवाली, जिला कुचबिहार प० बंगाल।

यह सजा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार की अदालत में बयासी थाना कांड संख्या 420/2022 के तहत सुनाई गई है। इस मामले में न्यायालय में कुल छः गवाहियां दर्ज कराई गई। इस मामले में केस बयासी थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक सूरज प्रसाद ने दर्ज कराई थी। घटना 28 अक्टूबर 2022 को संध्या 6:00 बजे की है।पुलिस बल के साथ समेकित जांच चौकी दालकोला पर वाहन जांच के क्रम में दालकोला की ओर से आ रहे बोलेरो एम्बुलेंस रजि० सं० डब्लूबी63 ए 6970 को रुकने का इशारा किया तो पुलिस बल को देखकर एंबुलेंस रोक कर उसमें से अभियुक्त उतरकर भागने लगा।

पुलिस बल के सहयोग से उसको पकड़ा गया। जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो 31 पैकेट गांजा )कुल वजन 101 किलोग्राम) बरामद हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक शंभू आनंद संचालित कर रहे थे।