प्रयागराज, 02 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता व पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खां की जमानत पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सोमवार को आजम खां की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद दिया। इस मामले में आज़म खां पर नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन अपने लोगों से चोरी कराने का आरोप है। इन पर पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप है।
प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने इस मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ कोतवाली रामपुर में एफआईआर दर्ज़ कराई थी। रामपुर जिला न्यायालय से आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। उसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की ओर से यह जमानत अर्जी दाखिल की गई।