जालौन, 09 अक्टूबर (हि.स.)। जनपद के कोंच थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व खेत पर तार फेंसिंग कर रहे किसान पर गांव के ही तीन लोगों ने जान से मारने की नियत से सब्बल से प्रहार कर दिया था। जिससे किसान मरणासन्न होकर गिर पड़ा था। ग्रामीणों ने उसे देख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे रिफर कर दिया गया था। उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई। मृतक किसान के भतीजे ने कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज कर दिया था। पुलिस ने धारा 302 की बढ़ोतरी कर दी थी और अभियुक्त की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया था। घटना में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में बुधवार को सुनाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता की पैरवी से दोष सिद्ध होने पर जज ने उसे 10 वर्ष की सजा और अर्धदण्ड लगाया है।
जानकारी के मुताबिक कोंच कोतवाली के ग्राम चंदुर्रा निवासी हरिमोहन को 22 नवंबर 2019 की सुबह अपने खेत पर तार फेंसिंग कर रहे थे। तभी गाँव का ही संतोष पुत्र दौलत व दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे तार फेंसिंग करने से मना करने लगे। जब वह नहीं माना तो उक्त लोगों ने जान से मारने की नियत से सब्बल मार कर किसान को मरणासन्न कर दिया। तभी गाँव के ही रामलाल व सुधीर आ गये, उन्होंने हमलावरों को ललकारा तो उक्त तीनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। ग्रामीण उसे गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच ले गये थे। जहाँ डॉक्टरों ने उसकी बिगड़ती हालात को देखकर रेफर कर दिया था। 23 नवंबर 2019 को कोतवाली कोंच में घायल के भतीजे ने तहरीर देकर धारा 307, 323, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कर दिया था। इस बीच उपचार के दौरान हरिमोहन की मौत हो गई। पुलिस ने घटना में धारा 302 की बढ़ोतरी कर उक्त अभियुक्त संतोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोप पत्र लगाकर न्यायालय में भेज दिया था। उक्त अभियुक्त तभी से जेल में निरुद्ध है।
यह वाद अपर जिला जज प्रथम शिवकुमार के यहां विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान बुधवार को अपर एडीसी महेंद्र विक्रम ने अच्छी बहस और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त दोषी साबित हुआ। दोष सिद्ध होने पर जज शिवकुमार ने दोषी संतोष को 10 वर्ष की सजा ओर 13 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना का आधा पैसा वादी को दिया जायेगा।