जालाेर, 22 अक्टूबर (हि.स.)। सांचौर जिले के बागोड़ा थाना इलाके में मेडिकल की दुकान पर दवा लेने पहुंची नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर दुकानदार अंदर ले गया। वहां रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में ब्लैकमेल कर रेप करता रहा। इस मामले में जालोर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दोषी दुकानदार को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 31 मई 2024 को दर्ज कराया गया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 31 मई 2024 को बागोड़ा थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। उसने रिपोर्ट में बताया-थाना इलाके के एक गांव में रहने वाला आरोपी मेडिकल शॉप संचालित करता है। उसकी बहन उसकी दुकान पर दवा लेने गई थी। आरोपी ने बहन को फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया। वहां उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसने दो-तीन बार रेप किया। बहन ने आरोपी की दुकान पर जाना बंद कर दिया। 30 मई 2024 को उसके माता-पिता एक रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गए हुए थे। घर पर बहन अकेली थी। मौका पाकर आरोपी घर में घुस गया। उसने रेप की कोशिश की। बहन ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। बहन जोर से चिल्लाई तो पास ही रह रही चाची दौड़कर आई और बहन को आरोपी से छुड़ाया। आरोपी मौके से फरार हो गया। माता-पिता के लौटने पर बहन ने आपबीती बताई।
कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया। इस पर जालोर की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने कुल 13 गवाहों के बयान के आधार पर 22 अक्टूबर को आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।