NPS वात्सल्य कैलकुलेशन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट के दौरान एक नई योजना की घोषणा की थी। यह योजना बच्चों की पेंशन के लिए शुरू की गई थी, जो NPS के अंतर्गत आती है। यह NPS वात्सल्य योजना है, जिसे 18 सितंबर को लागू किया गया था। NPS वात्सल्य योजना के तहत 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग इसमें निवेश कर सकता है।
एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है?
माता-पिता पेंशन खाते के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के लिए एनपीएस वात्सल्य में निवेश कर सकते हैं और लंबी अवधि में चक्रवृद्धि दरों का लाभ उठा सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना में सालाना कम से कम 1000 रुपये जमा किए जा सकते हैं और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
एनपीएस वात्सल्य की विशेषताएं
18 वर्ष से कम आयु का कोई भी नाबालिग, जिसके पास पैन और आधार कार्ड है, यह खाता खोल सकता है।
इस योजना के तहत आप न्यूनतम 1000 रुपए निवेश कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।
कोई भी माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा, तो यह खाता मानक एनपीएस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
3 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद आप 3 बार में 25% तक राशि निकाल सकते हैं।
2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि पर आप 80% राशि के साथ वार्षिकी खरीद सकते हैं और 20% राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं।
आप 2.5 लाख रुपये तक की पूरी राशि निकाल सकते हैं।
मृत्यु होने पर पूरी राशि अभिभावक के नाम हस्तांतरित कर दी जाएगी।
10 हजार जमा होंगे 11 करोड़ रुपए
चंडीगढ़ में पीआईबी के मुताबिक एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत अगर आप सालाना 10 हजार रुपए जमा करते हैं तो यह रकम 18 साल तक जमा करनी होगी। 18 साल बाद आपका कुल निवेश 5 लाख रुपए हो जाएगा। इसमें सालाना आधार पर 10 फीसदी का रिटर्न जोड़ा गया है।
यदि आप इस राशि को 60 वर्षों तक रखते हैं और 10% वार्षिक रिटर्न जोड़ते हैं, तो कुल धनराशि 2.75 करोड़ रुपये होगी।
11.59% वार्षिक रिटर्न के आधार पर, 60 वर्ष की आयु तक यह धनराशि 5.97 करोड़ रुपये हो जाएगी।
इसी प्रकार, 12.86% वार्षिक रिटर्न के आधार पर, 60 वर्ष की आयु में कुल धनराशि 11.05 करोड़ रुपये होगी।
कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो नाबालिग की जन्मतिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन और पासपोर्ट) होना चाहिए। इसके अलावा अभिभावक के पास केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) होना चाहिए। अगर एनआरआई हैं तो नाबालिग के पास एनआरई/एनआरओ बैंक खाता होना चाहिए।