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एनडीपीएस के दोषी को 16 महीने का कठोर कारावास

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फिरोजाबाद, 20 अगस्त (हि.स.) न्यायालय ने मंगलवार को एनडीपीएस के एक दोषी को 16 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रसूलपुर पुलिस ने 18 मार्च 2023 को शिव शंकर राजपूत पुत्र केहरी सिंह निवासी खंजापुर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से पुलिस ने 400 ग्राम चरस बरामद की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 3 अक्टूबर 23 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अतुल चौधरी की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार चौहान ने बताया कि न्यायालय में अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए 16 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 25,000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।