प्रयागराज, 20 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एजी आफिस प्रयागराज में 2012 मे कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति चेक करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तोड़-फोड़ के आरोपी अभियुक्त तीन कर्मचारियों को आरोप से बरी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपर जिला एवं सत्र अदालत के अपराध से उन्मोचित करने की याचियों की अर्जी खारिज करने के 8 जनवरी 20 को पारित आदेश को रद्द कर दिया और उन्मोचन अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने रिटायर्ड कर्मचारी हरिशंकर तिवारी, ए जी आफिस में कार्यरत कर्मचारियों अश्वनी कुमार पाण्डेय व मोहम्मद आदिल इकबाल की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
मालूम हो कि एकाउंटेंट जनरल के आदेश पर कर्मचारियों, अधिकारियों की उपस्थिति चेक करने के लिए टीमें गठित की गई। जिसका कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध किया था। 24 फरवरी 12 को डिप्टी एकाउंटेंट जनरल का कार्यालय घेर लिया गया और तोड़फोड़ की गई। मोहम्मद फारूख ने प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में 24 फरवरी 12 को अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
विवेचना अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और अभियुक्तों की सूची मांगी। सूची में शामिल सभी 13 कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन के पेश चार गवाहों ने उनका समर्थन नहीं किया। अपर सत्र अदालत ने 10 कर्मचारियों को 18 मार्च 21 को बरी कर दिया था। जिसके खिलाफ अपील नहीं की गई। आदेश अंतिम हो गया। जिसके आधार पर कोर्ट ने अपर सत्र अदालत के याचियों को अपराध से उन्मोचित करने की अर्जी खारिज करने के आदेश को रद्द कर इन्हें भी बरी कर दिया है।