Saturday , November 23 2024

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डी-सील करने का दिया आदेश

0cef5428d055c16da1f84e6e60e960fd

इस्लामाबाद, 10 अक्टूबर (हि.स.)। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सील किए गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मामले में प्रशासन को अदालत से जोरदार झटका लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस को खोलने (डी-सील) का आदेश दिया।

एआरवाई न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा सरकार की सचिव प्रशासन के माध्यम से दायर याचिका की सुनवाई आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। याचिका में हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि अंतिम निर्णय तक इसे डी-सील करने का आदेश दिया जाए। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि यह हाउस प्रांतीय सरकार की संपत्ति है। इसकी सीलिंग अवैध है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने के बाद सरकारी गाड़ियों को कब्जे में लेना भी गैरकानूनी है।

चीफ जस्टि, फारूक ने शुरुआती दलीलें सुनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डी-सील करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ए और बी ब्लॉक को कुछ दिन पहले सील कर दिया था। सीलिंग अभियान का नेतृत्व विशेष मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ ने किया। सीडीए के अनुसार, सी ब्लॉक को इसलिए सील नहीं किया गया क्योंकि उसमें परिवार रह रहे थे।