इस्लामाबाद, 25 अक्टूबर (हि.स.)। आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) इस्लामाबाद ने आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की दोनों बहनों अलीमा खान और उज्मा खान को जमानत प्रदान कर दी। दोनों को इस माह की शुरुआत में राजधानी इस्लामाबाद की डी चौक में धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
डॉन अखबार की खबर के अनुसार, डी चौक में पीटीआई के प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई थी। पीटीआई के डी चौक पर प्रदर्शन करने के फैसले पर अडिग रहने के मद्देनजर राजधानी में कई सड़कों को बंद कर दिया गया था। पुलिस की कड़ी नाकाबंदी के बावजूद दोनों बहनें डी चौक पर पहुंच गई थीं। इस्लामाबाद-पेशावर के एक हिस्से पर खाई खोदी गई थीं।पुलिस ने कथित तौर पर अशांति फैलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में इमरान की दो बहनों सहित 100 से अधिक पीटीआई सदस्यों को हिरासत में लिया था।
उज्मा और अलीमा की ओर से नियाजुल्लाह नियाजी, अंसार महमूद कियानी और अन्य वकील अदालत में पेश हुए। अभियोजक राजा नवीद ने जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों बहनों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
पीटीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में जमानत की मंजूरी की पुष्टि की है।