नई दिल्ली: केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई महीने में पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने टीडीएस दरों समेत कई नियमों में बदलाव की घोषणा की, जो आज यानी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहे हैं. आपको बता दें कि टीडीएस का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है. ऐसे समझें: अगर किसी व्यक्ति की कोई आय होती है तो उस आय से टैक्स काटकर अगर बची हुई रकम व्यक्ति को दे दी जाती है तो टैक्स के तौर पर काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं.
क्या हर आय पर टीडीएस का भुगतान करना होगा?
दरअसल, सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स वसूलती है। हर टैक्स कई तरह के आय स्रोतों जैसे सैलरी, किसी निवेश पर मिलने वाला ब्याज या कमीशन, डिविडेंड और शेयर बायबैक आदि पर लागू होता है। हालांकि, यह टैक्स हर आय पर नहीं लगता। आयकर से मिलने वाले कई अलग-अलग तरह के भुगतानों पर अलग-अलग ब्याज दरें तय की गई हैं।
नई टीडीएस दर
- धारा 194-आईबी – कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा किराए के रूप में भुगतान पर टीडीएस शुल्क 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है।
- धारा 194एम – कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा कुछ राशियों के भुगतान पर कर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- धारा 194-ओ – ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को कुछ राशि के भुगतान पर कर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है।
- म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद के कारण भुगतान से संबंधित धारा 194एफ को समाप्त करने का प्रस्ताव है।
- धारा 19डीए, 194एच, 194-आईबी और 194एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है।
- धारा 194डीए – जीवन बीमा पॉलिसियों से संबंधित भुगतान पर टीडीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- धारा 194जी – लॉटरी टिकट आदि की बिक्री पर कमीशन पर टीडीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।