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इन देशों में बलात्कारियों को दी जाती है दिल दहला देने वाली सजा, जानें दुनियाभर में रेप के लिए क्या हैं सजाएं

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कोलकाता रेप-मर्डर केस: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से देश भर में आक्रोश फैल गया है। देशभर में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है. अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. देशभर में लोग इस जघन्य अपराध के लिए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।

आपको बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में रेप जैसे अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन देशों में रेप को लेकर सख्त कानून हैं? आइए आपको बताते हैं कि भारत समेत किन देशों में रेप को लेकर क्या कानून हैं?

भारत

भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 375 के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें मौत की सजा, आजीवन कारावास और न्यूनतम पांच साल और अधिकतम 10 साल की कैद शामिल है।

पाकिस्तान

महिला संरक्षण विधेयक 2006 के तहत, बलात्कार की सजा या तो मौत है या दस से पच्चीस साल की कैद है। सामूहिक बलात्कार के मामलों में सज़ा मौत की सज़ा या आजीवन कारावास है।

इराक

इराक में बलात्कारियों को पत्थर मारकर सजा दी जाती है। यहां बलात्कारी को पत्थर मारकर हत्या कर दी जाती है।

नीदरलैंड

इस देश में बिना इजाजत किसी को चूमना भी दुष्कर्म माना जाता है। जिसके लिए 4 से 15 साल तक की सजा हो सकती है.

चीन

चीन में बलात्कारियों को मौत की सजा दी जाती है। कई मामलों में आरोपी को अंग-भंग की सजा भी दी जाती है.

सऊदी अरब

सऊदी अरब में इस अपराध की सज़ा बहुत कड़ी है, जहां आरोपी का सरेआम सिर कलम कर दिया जाता है।

उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया के बलात्कारियों को सेना के फायरिंग दस्ते के सामने पेश किया जाता है। जहां उन पर राइफल या एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की जाती है. कुछ मामलों में लोगों को सरेआम सिर में गोली मार दी जाती है।

यूएसए

अमेरिका में भी बलात्कारियों को सजा देने के लिए दो तरह के कानून हैं, एक राज्य कानून और दूसरा संघीय कानून (केंद्रीय कानून)। संघीय कानून के तहत बलात्कार का दोषी पाए जाने पर बलात्कारी को 30 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। साथ ही, राज्य के कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं।