इनकम टैक्स कैलेंडर: भारतीय टैक्स व्यवस्था के तहत पूरे वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कई कार्यों से जुड़ी कई अहम डेडलाइन होती हैं। व्यक्तियों के साथ-साथ कंपनियों, दफ्तरों, बैंकों, अधिकारियों आदि के लिए इन डेडलाइन का ध्यान रखना और समय पर नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आयकर विभाग के टैक्स कैलेंडर के मुताबिक, ऐसी कई डेडलाइन अक्टूबर 2024 में भी आ रही हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में…
7 अक्टूबर 2024
माह सितम्बर, 2024 के लिए काटे गए/एकत्रित कर को जमा करने की अंतिम तिथि। तथापि, यदि आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है, तो सरकारी कार्यालय द्वारा काटी गई/एकत्रित राशि उसी दिन केन्द्र सरकार को जमा कर दी जाती है।
यदि मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 192, 194ए, 194डी या 194एच के तहत टीडीएस की त्रैमासिक जमा को मंजूरी दी है, तो जुलाई 2024 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए टीडीएस जमा करने की नियत तारीख 7 अक्टूबर है।
15 अक्टूबर 2024
यदि सितंबर, 2024 माह के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाता है, तो सरकारी कार्यालय की ओर से फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2024 है।
अगस्त, 2024 माह में धारा 194-आईबी के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि।
अगस्त, 2024 माह में धारा 194-आईए के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि।
अगस्त, 2024 माह में धारा 194एम के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि।
अगस्त, 2024 माह में धारा 194एस (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि।
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए टीसीएस का तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि।
सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणा को अपलोड करने की नियत तिथि।
सितंबर, 2024 माह के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किए गए लेनदेन के मामले में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म संख्या 3बीबी में विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
30 अक्टूबर 2024
सितंबर 2024 के महीने में धारा 194-आईए के तहत काटे गए कर के लिए चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
सितंबर 2024 के महीने में धारा 194-आईबी के तहत काटे गए कर के लिए चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
सितंबर 2024 के महीने में धारा 194एम के तहत काटे गए कर के लिए चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
सितंबर 2024 के महीने में धारा 194एस (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए कर के लिए चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए त्रैमासिक टीसीएस प्रमाणपत्र (किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित कर के मामले में) की नियत तारीख।
31 अक्टूबर 2024
लेखा वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म संख्या 3CEAB में भारत निवासी किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह की नामित घटक इकाई द्वारा सूचना देने की नियत तिथि।
सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि।
धारा 35(2एए) के अंतर्गत अनुमोदित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने की नियत तिथि।
सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा सावधि जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती न करने की तिमाही रिटर्न की नियत तारीख।
संबंधित निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा 1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 के दौरान फॉर्म संख्या 60 में प्राप्त घोषणाओं की प्रतियों की अंतिम तिथि।
यदि करदाता एक कॉर्पोरेट करदाता है (जिसका कोई अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन नहीं है) या एक गैर-कॉर्पोरेट करदाता (जिसकी खाता बहियों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है) या एक फर्म का भागीदार जिसके खातों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है, या ऐसे भागीदार का जीवनसाथी है, और यदि धारा 5ए के प्रावधान लागू हैं, तो कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर है।
कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 44एबी के तहत ऑडिट रिपोर्ट की नियत तारीख, ऐसे करदाता के मामले में जिसे धारा 92ई के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के मामले में फॉर्म 3CEB में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
नियम 5डी, 5ई और 5एफ के तहत आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी की ओर से विवरण की नियत तारीख (यदि आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2024 है)।
यदि कंपनी धारा 35(2एबी) के अंतर्गत बहु कटौती के लिए पात्र है (यदि कंपनी का कोई अंतर्राष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन नहीं है), तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को खातों की लेखापरीक्षा की प्रति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा फॉर्म 10बीबीबी में सूचना देने की नियत तारीख।
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में एक संप्रभु धन निधि द्वारा फॉर्म II में सूचना देने की नियत तारीख।