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अभिलेखों में ‘‘नमो घाट’’ का नाम हुआ दर्ज, निगम कार्यकारिणी ने दी स्वीकृति

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वाराणसी,13 नवम्बर (हि.स.)। नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को अभिलेखों में ‘‘नमो घाट’’ का नाम दर्ज हो गया। कार्यकारिणी ने सर्व सम्मति से इसके लिए स्वीकृति दे दी। नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में बरेका क्षेत्र के पीछे चांदमारी, मढ़ौली, मंडुआडीह आदि कई नवविस्तारित क्षेत्रों में जलनिकासी की समस्या को देखते हुये इसकी व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव रखा गया, जिसे कार्यकारिणी समिति ने पारित कर दिया। इसके पहले नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 91(1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति विभाग के उपविधि का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कार्यकारिणी समिति ने प्रस्ताव को इस शर्त के साथ पारित किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार कार्यकारिणी व सदन में होगा।

बैठक में नगर निगम के आवासों में रह रहे आवंटियों के बारे में प्रस्ताव रखा गया, जिसमें राजस्व विभाग ने बताया कि नगर निगम के कुल 243 आवास हैं। जिसमें वर्तमान में नगर निगम कर्मी के रूप में मात्र 55 आवंटी हैं। शेष 66 आवासों में सेवानिवृत्त, स्थानान्तरित, मृतक के परिवार रहते हैं। साथ ही 85 आवास, आम नागरिकों को आवंटित किया गया है। कुल 37 आवासों में अवैध रूप से लोग निवास कर रहे हैं। राजस्व विभाग ने बताया कि आवंटियों को 15 वर्ष के लिये पूर्व में अनुबन्ध किया गया , जिसकी समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। इस पर कार्यकारिणी समिति ने निर्णय पारित किया कि अनुबन्ध की समय सीमा पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप सभी को नोटिस जारी किया जाय। तथा बाजार दर एवं डी0एम0 सर्किल रेट का परीक्षण कर नियमानुसार किराया निर्धारित किया जाय। बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय, सविता यादव, विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चन्द्र, मुख्य अभियन्ता मोईनुद्दीन, महाप्रबन्धक जलकल अनूप सिंह, सचिव ओ0पी0 सिंह, उपसभापति नरसिंह दास, सदस्य अमरदेव यादव, प्रमोद राय, गरिमा सिंह,मदन दूबे, श्याम आसरे मौर्य, अक्षयवर सिंह, हनुमान प्रसाद, सुशील कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार भी उपस्थित रहे।