सहरसा, 7 सितंबर (हि.स.)। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत दो अन्य जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाहित जोड़े में से वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो तो एक मुश्त एक लाख रूपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का लाभ सावधि जमा के रूप में दी जाती है, जिसकी लॉकिंग अवधि 03 वर्षो की होती है।लॉकिंग अवधि पूर्ण होने पर लाभुक को अनुदान राशि ब्याज सहित उपलब्ध कारा दी जाती है।अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को अपनी शादी की तिथि से 02 वर्ष के अंदर अपना आवदेन जमा करना आवश्यक है।वही आवश्यक दस्तावेज के रूप में उन्हें अंतर्जातीय विवाह हेतु विवाह निबंधन प्रमाणपत्र, जन्मतिथि प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, विवाहित दंपति में से वर या वधु किसी एक को भी बिहार राज्य का निवासी होना, आधार कार्ड, बैंकखाता,पासपोर्ट साइज फोटो संयुक्त रूप से देना अनिवार्य होता है।यदि वर बिहार का निवासी नहीं है तो वैसी परिस्थिति में आवदेन पत्र वधु की ओर से उनके गृह जिले में भरे जाएंगे।
इस योजना अंतर्गत सहरसा जिले में अब तक कुल 72 लाभुको को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित है।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदक अपना आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में कर सकते हैं।