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Unclaimed Amount: LIC में अनक्लेम्ड अमाउंट को कैसे चेक करें, यहां जानें आसान तरीका

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देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई तरह की योजनाएं पेश करती है। एलआईसी की ज्यादातर योजनाएं लंबी अवधि के लिए होती हैं। इसमें मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना प्रीमियम भरने के विकल्प दिए जाते हैं। सालाना प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। कई बार खाताधारक कई तरह की परेशानियों के चलते प्रीमियम नहीं भर पाते और पॉलिसी सरेंडर भी नहीं करते। ऐसे में उनका पैसा एलआईसी के पास ही रह जाता है। अगर एक निश्चित समय के अंदर क्लेम नहीं किया जाता तो उसे अनक्लेम्ड अमाउंट मान लिया जाता है।

इसके अलावा अगर किसी कारणवश पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है और उसका नॉमिनी सालों तक रकम का दावा नहीं करता है तो एक निश्चित समय के बाद इस रकम को भी अनक्लेम्ड मान लिया जाता है। बैंकों की तरह LIC के पास भी अनक्लेम्ड अमाउंट के नाम पर करोड़ों रुपये हैं। इसका कोई दावेदार नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि आपका कुछ पैसा बकाया है, लेकिन आपको इसकी सटीक जानकारी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। LIC पॉलिसीधारकों और उनके आश्रितों को यह सुविधा देती है कि वे डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, प्रीमियम रिफंड या किसी भी अन्य तरह की अनक्लेम्ड रकम को आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसका तरीका यहां जानें।

ऐसे चेक करें अनक्लेम्ड अमाउंट

अनक्लेम की गई रकम को चेक करने के लिए आपको LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद सबसे नीचे आएं और वहां दिए गए विकल्पों में से Unclaimed Amounts of Policyholders पर जाएं और क्लिक करें। इसके बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आपसे पॉलिसी नंबर, पॉलिसीधारक का नाम, जन्मतिथि और पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यह जानकारी देने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपका LIC में कोई पैसा है तो सबमिट पर क्लिक करते ही वह दिखाई देगा। इसके बाद आपको पैसे क्लेम करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ऐसे करें पैसों का दावा

अगर चेक करने पर आपको बकाया राशि दिखती है तो आपको इसे क्लेम करने के लिए LIC ऑफिस से संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा और इसके साथ ही आपको KYC देना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसे जमा करने के बाद LIC की तरफ से बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आपका पैसा पॉलिसी से जुड़े बैंक अकाउंट में आ जाएगा।

ये निर्देश हैं

आपको बता दें कि IRDAI का सभी बीमा कंपनियों के लिए साफ निर्देश है कि वे अपने पोर्टल पर बिना क्लेम वाले खाते और पैसे की पूरी जानकारी देंगी। अगर 1000 रुपये या उससे ज्यादा का क्लेम है तो उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। अगर क्लेम 10 साल पुराना भी है तो उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। बिना क्लेम वाले पैसे को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करने के बाद 25 साल तक क्लेम किया जा सकता है।