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KYC पूरा न करने पर 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड खाते निलंबित

केवाईसी पंजीकरण निकायों ने कहा है कि देश के 11 करोड़ निवेशकों में से 1.3 करोड़ निवेशकों के म्यूचुअल फंड खाते केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निलंबित कर दिए गए हैं। इसका कारण व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा आधार और आधिकारिक वैध दस्तावेज जमा नहीं करना निकला। 1 अप्रैल से सेबी द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, जिन निवेशकों के खाते निलंबित कर दिए गए हैं, वे अब कोई भी लेनदेन नहीं कर सकते हैं, जिसमें नए म्यूचुअल फंड में निवेश करना और मौजूदा फंड से यूनिट भुनाना शामिल है। कई करदाताओं ने अभी भी केवाईसी में अपना पैन और आधार संलग्न नहीं किया है, जबकि कुछ ने अपने दस्तावेजों में ई-बिल, टेलीफोन बिल, बैंक खाता विवरण संलग्न किया है, इन्हें अब केवाईसी पूरा करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाता है। देश में 11 करोड़ निवेशकों में से सिर्फ 7.3 करोड़ यानी 73 फीसदी के पास वैध केवाईसी है. जबकि 1.6 करोड़ निवेशक पंजीकृत श्रेणी में हैं, उनके पास निवेश के लिए सीमित विकल्प हैं। जबकि 12 फीसदी अपने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट का संचालन नहीं कर सकते. हालांकि, म्यूचुअल फंड निवेशक अपने केवाईसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निवेशक केआरए की वेबसाइट www.cvlkra.com और www.camskra.com पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सिर्फ 7.3 करोड़ निवेशकों की वैध केवाईसी

पंजीकृत श्रेणी में 1.6 करोड़ निवेशक

12 प्रतिशत डीमैट, म्यू.फंड संचालित नहीं हो सकते

KRA वेबसाइट के माध्यम से जानकारी कैसे प्राप्त करें?

1 अप्रैल से, केवाईसी पंजीकरण प्राधिकरण ने निवेशकों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: मान्य, पंजीकृत और निलंबित।

यह पैन, आधार, ईमेल और मोबाइल नंबर की जानकारी के आधार पर तय किया जाता है।

वैध केवाईसी वाले निवेशकों को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकृत केवाईसी वाले निवेशकों को आगे के निवेश के लिए दोबारा केवाईसी करानी होगी।

पुरानी केवाईसी में बैंक खाता नंबर, बिजली, टेलीफोन बिल जमा करने वालों के खाते सस्पेंड कर दिए गए हैं। पैन, आधार से लिंक नहीं होने पर उनके खाते भी निलंबित कर दिए गए हैं।

निवेशक सीवीएल, एनएसडी, एनएसडीएल, डोटेक्स और कार्वी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केआरए एक हेल्पडेस्क नंबर और ईमेल नंबर प्रदान करता है, जहां से निवेशक अपनी केवाईसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस और आरटीए भी निवेशकों की मदद करते हैं।