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GST Registration Fine: अब GST रजिस्ट्रेशन फेल होने पर देना होगा 1 लाख रुपये का जुर्माना, अक्टूबर से लागू होगा नियम

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जीएसटी पंजीकरण जुर्माना: सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जुर्माना प्रावधान लागू करने की तिथि 1 अक्टूबर अधिसूचित की है। यह जुर्माना तब लगाया जाएगा जब निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत कराने में विफल रहेंगे।

इस साल मई और जून में जीएसटी नेटवर्क ने दो फॉर्म जीएसटी एसआरएम-I और II अधिसूचित किए। इन दोनों फॉर्म का इस्तेमाल निर्माता इस्तेमाल की गई मशीनों को पंजीकृत करने और खरीदे गए इनपुट और संबंधित आउटपुट को कर अधिकारियों के पास रिपोर्ट करने के लिए करते हैं।

सीबीआईसी ने तारीख अधिसूचित की

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 6 अगस्त, 2024 को जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीनों को पंजीकृत करने में विफल रहने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की तारीख 1 अक्टूबर, 2024 अधिसूचित की।

जनवरी में, सीबीआईसी ने 1 अप्रैल, 2024 से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के लिए एक नई पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। बाद में इस तिथि को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया था। इसका उद्देश्य पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन में सुधार करना था।

फरवरी 2024 में वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार, अगर पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

ये निर्माता शामिल हैं

यह प्रक्रिया ब्रांड नाम सहित या बिना ब्रांड नाम वाले पान-मसाला, ‘हुक्का’ या ‘गुडाकू’ तम्बाकू, पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, चबाने वाले तम्बाकू (चूने की नली के बिना), फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तम्बाकू, सूंघने वाले पदार्थ और ब्रांडेड या बिना ब्रांड वाले ‘गुटखा’ आदि के निर्माताओं पर लागू होनी थी।

ऐसे तम्बाकू उत्पादों के निर्माताओं को अधिसूचना के कार्यान्वयन के 30 दिनों के भीतर यानी 1 अप्रैल, 2024 को फॉर्म जीएसटी एसआरएम-I में पैकेजों की फिलिंग और पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट जीएसटी एसआरएम-II को अगले महीने की 10 तारीख तक दाखिल किया जाना चाहिए।