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कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे, 35% तक नई जीएसटी दर लागू होने की तैयारी

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जीएसटी परिषद की बैठक: जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए कैबिनेट कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मसले पर फैसले का ऐलान हो सकता है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैबिनेट कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट जैसे हानिकारक पदार्थों पर जीएसटी दर बढ़ाने पर सहमत हो गई है। इस बैठक में कई अन्य वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया जाएगा.
148 उत्पादों पर बदलेगा जीएसटी?

सूत्रों के मुताबिक, कुल 148 उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव जीएसटी परिषद की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. इनमें से ज्यादातर उत्पादों पर जीएसटी दर अगली बैठक में बदल सकती है. जिसमें कपड़ों पर भी जीएसटी को तर्कसंगत बनाने का फैसला लिया गया है.

 

जीएसटी स्लैब में नया इजाफा

अधिकारी ने कहा कि 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी का जीएसटी स्लैब बरकरार रहेगा. इसके अलावा 35 फीसदी का जीएसटी स्लैब भी जोड़ा जा सकता है. जिसमें तंबाकू से जुड़े नशीले पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर यह नया जीएसटी लागू किया जा सकता है.

रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी

रु. 1500 तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. जबकि रु. 1500 से 10000 के कपड़े पर 18 फीसदी और 10 हजार से ज्यादा के कपड़े पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा.

छह महीने का समय चाहिए

जीएसटी रिफंड सेस मुद्दे पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए जीएसटी परिषद से छह महीने और मांगे हैं। पहले जीओएम को यह रिपोर्ट 31 दिसंबर तक जीएसटी काउंसिल को सौंपनी थी। जीओएम का गठन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में किया गया था. इसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं।