लखनऊ: कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 8,000-8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. 2 जनवरी को कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. 26 जनवरी 2018 को मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सरकारी वकीलों के मुताबिक 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर आयोजित तिरंगा यात्रा पर जा रहे थे.
जब यात्रा तहसील रोड स्थित जीजीआईसी के गेट पर पहुंची तो कुछ लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब चंदन गुप्ता ने इसका विरोध किया तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और फिर फायरिंग कर दी. मुख्य आरोपियों में से एक ने चंदन गुप्ता को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गये. चंदन के भाई और एक अन्य साथी उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.