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जस्टिस सीटी रविकुमार का रिटायरमेंट संदेश: न्यायपालिका में भरोसा बनाए रखने की प्रतिबद्धता

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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सीटी रविकुमार ने शुक्रवार को अपने रिटायरमेंट के बाद न्यायपालिका के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठे।

जस्टिस रविकुमार ने अपने रिटायरमेंट समारोह में कहा, “जब मैंने जज के रूप में शपथ ली थी, तो यह वचन लिया था कि न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखूंगा। अब रिटायरमेंट के बाद भी, मैं इस वचन को पूरी तरह निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।”

न्यायपालिका का सम्मान और नागरिक कर्तव्य

न्यायपालिका को कानून का संरक्षक बताते हुए जस्टिस रविकुमार ने कहा कि वह इस संस्थान का सम्मान हमेशा बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा,

“मैं एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में न्यायपालिका की गरिमा और इसके सिद्धांतों का सम्मान करूंगा।”

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अलविदा कहने का यह क्षण उनके लिए संतोषजनक है, लेकिन यह कानूनी समुदाय और जनता पर निर्भर करता है कि वे उनके कार्यकाल को कैसे आंकते हैं।

पेशेवर जीवन के अनुभव

जस्टिस रविकुमार ने अपने पेशेवर जीवन को मीठा और कड़वा अनुभवों का मिश्रण बताया। उन्होंने कहा,

“मुझे पेशे में कई कड़वे और बेहतर अनुभव मिले, जिन्होंने मुझे एक सक्षम न्यायाधीश बनने में मदद की।”

कानून, बार और बेंच का सामंजस्य

न्याय प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए जस्टिस रविकुमार ने कहा:

  • कानून का शासन: कानून न्याय का मार्ग है, और कानून का पालन न्याय की डिलीवरी सुनिश्चित करता है।
  • भूमिका का महत्व:
    • बार और बेंच को चालक बताया, जो मिलकर पीड़ितों को न्याय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
    • उन्होंने कहा कि यदि सभी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाएं, तो न्याय की गारंटी संभव है।

सार्वजनिक चर्चा और रचनात्मक आलोचना की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर चर्चा और आलोचना के महत्व को रेखांकित करते हुए जस्टिस रविकुमार ने कहा,

“सार्वजनिक महत्व के किसी भी फैसले पर रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए। आलोचना सुधार का मार्ग प्रशस्त करती है।”

न्यायिक दृष्टिकोण और वकीलों की भूमिका

उन्होंने न्यायाधीश और वकील की भूमिका को एक चिकित्सक के कार्य से जोड़ा। उन्होंने कहा,

“जब कोई शिकायतकर्ता न्यायालय आता है, तो यह डॉक्टर की तरह समस्या के निदान का मामला होता है। वकील को यह तय करना होता है कि ग्राहक के लिए कौन सा समाधान सबसे उपयुक्त है।”