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चाकू गोदकर हत्या मामले में दो को आजीवान कारावास

पूर्वी चंपारण,08 फरवरी(हि.स.)। 21वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने चाकू गोदकर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस हजार पांच सौ रुपये अर्थ दंड की सजा गुरुवार को सुनाई।

अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कल्याणपुर थाना के कल्याणपुर निवासी रामानंद पासवान के पुत्र विश्वंभर पासवान व लक्ष्मण पासवान के पुत्र अनतोष पासवान को हुई। मामले में पकड़ीदयाल थाना के अजगरवा निवासी हनुमान महतो ने पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या -75/2021दर्ज कराते हुए विश्वंभर पासवान, अनतोश पासवान, दिनेश पासवान एवम प्रदीप पासवान को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 23 अप्रैल 2021 की रात्रि करीब 9 बजे वे अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पर था। उसी दौरान हरवे हथियार से लैस दो मोटरसाइकिल से नामजद चारों लोग आए और पुरानी विवाद को लेकर गाली गलौज मारपीट करने लगे।

इसी बीच नामजद लोगों ने पारिवारिक सदस्य विलास महतो के पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिए। साथ ही राजकिशोर महतो एवम रामबोध महतो को मारपीट कर घायल कर दिए। हल्ला पर दो आरोपी पकड़े गए और दो भाग गया। बाद में ईलाज के दौरान विलास महतो की मौत हो गई।पुलिस ने नामजद अनतोष एवम विश्वंभर के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। सत्र वाद संख्या 525/2021 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से विनय कुमार सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। न्यायधीश ने वाद विचारण के बाद नामजद दोनों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है।