कन्नौज के बहुचर्चित रेप कांड में आरोपी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता नवाब सिंह यादव को शनिवार को पॉक्सो एक्ट में बड़ी राहत मिली। विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत न मिलने के कारण नवाब सिंह फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।
जमानत की शर्तें
अदालत ने नवाब सिंह को ₹2 लाख के निजी बंधपत्र पर सशर्त जमानत दी है। शर्तों के अनुसार:
- नवाब सिंह को केस की सुनवाई में सहयोग करना होगा।
- सुनवाई के दौरान वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहेंगे।
- किसी भी गवाह को धमकाने या सबूतों को प्रभावित करने से बचना होगा।
- अदालत द्वारा बुलाए जाने पर समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
मामले का विवरण
12 अगस्त 2024 को नवाब सिंह यादव को एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मामले में 550 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था, और किशोरी का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अलका यादव ने जमानत याचिका पर शनिवार को फैसला सुनाया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला जारी
रेप के आरोपों के बाद नवाब सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जमानत न मिलने के कारण वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
चुनाव प्रचार के दौरान विवाद
इस मामले ने लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक रंग ले लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेताओं ने सपा पर जमकर हमला बोला था। “नवाब मॉडल” का मुद्दा चुनाव प्रचार में सुर्खियों में रहा।