ट्रेन भारत में परिवहन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है और हर किसी का पसंदीदा परिवहन साधन है। कम किराए और यात्रा की सुविधा के कारण लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। बिना टिकट रिजर्वेशन के जनरल बोगियों में यात्रा की जा सकती है। आमतौर पर लोग छोटी दूरी की यात्रा के लिए जनरल कोच से ही सफर करते हैं। लगभग हर ट्रेन में जनरल कोच होते हैं। लेकिन, रेलवे के जनरल टिकट के अहम नियम के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। यह नियम जनरल टिकट की वैधता से जुड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनरल टिकट की भी वैधता होती है। टिकट खरीदने के बाद आप तय समय के भीतर इसका इस्तेमाल कर यात्रा कर सकते हैं।
रेलवे (भारतीय रेलवे) ने दिन के लिए अनारक्षित टिकट पर यात्रा की धोखाधड़ी को रोकने के लिए यात्रा शुरू करने की समय सीमा निर्धारित की है। पहले टिकटों का दुरुपयोग होता था क्योंकि कोई समय सीमा नहीं थी। इससे रेलवे को भारी आर्थिक झटका लगा था। इससे बचने के लिए रेलवे ने 2016 में जनरल टिकट की वैलिडिटी भी तय कर दी थी।
साधारण टिकट 3 घंटे के लिए वैध है
भारतीय रेलवे के नियम कहते हैं कि अगर आप 199 किमी की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको साधारण टिकट मिलने के 3 घंटे के भीतर ट्रेन पकड़नी होगी। यानी 200 किमी या इससे ज्यादा की दूरी के लिए 3 दिन पहले जनरल टिकट खरीदा जा सकता है। यदि कोई यात्री 199 किमी से कम की यात्रा के लिए टिकट खरीदता है, तो उसे उस स्टेशन पर पहली ट्रेन के प्रस्थान से पहले या टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी।
जुर्माना देना होगा
अब अगर कोई यात्री 199 किमी तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर तीन घंटे के बाद यात्रा करता है, तो रेलवे को बिना बुक टिकट मानकर जुर्माना वसूलने का अधिकार है। अगर 3 घंटे तक यात्रा शुरू नहीं होती है तो यात्री टिकट रद्द नहीं करा सकता है या दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता है।