अतिरिक्त अनुकंपा पेंशन: महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशनभोगियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के इन पेंशनभोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु में केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के संबंध में भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा।
जानें पेंशन लाभ कैसे प्राप्त करें
आदेश के अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20 प्रतिशत के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को 30 प्रतिशत मिलेगा। 90 से 95 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 40 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु के लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे।
उदाहरण के लिए, 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे।
अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने की पहली तारीख से प्रभावी होगा जब पेंशनभोगी निर्धारित आयु तक पहुँच जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के उनका उचित लाभ मिले, पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।