दिवाली से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कॉरपोरेट्स के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
क्या 15 नवंबर 2024 तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है?
वित्त मंत्रालय ने कहा कि कॉरपोरेट्स के पास अब 15 नवंबर, 2024 तक का समय है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा जो 31 अक्टूबर, 2024 थी, अब बढ़ा दी गई है। तो जानिए इससे क्या होगा और नियम इसके बारे में क्या कहता है?
ये बात सरकार ने कही
सरकार ने कहा है कि इस तिथि को बढ़ाने का निर्णय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आने वाले करदाताओं पर लागू होता है। विशेष रूप से, सरकार द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2024 की प्रारंभिक अवधि से बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2024 करने के बाद तारीख फिर से बढ़ा दी गई है।
क्या कहता है नियम?
आपको बता दें कि आयकर अधिनियम के तहत कुछ करदाताओं को आयकर ऑडिट कराना होता है और आकलन वर्ष के 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करनी होती है। यह बढ़ोतरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3सीईबी और फॉर्म 10डीए जैसे अन्य आयकर फॉर्मों में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण प्रमाणन पर लागू नहीं होगी, जो 31 अक्टूबर, 2024 को देय होगा।
क्या होगा फायदा?
सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि, कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी कारोबार के बीच सरकार के इस फैसले से कारोबारियों का आईटीआर दाखिल करने का तनाव कम होगा. हालाँकि, अधिकांश उद्योगपति भी सरकार से यही उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि अगर सरकार ने समयसीमा नहीं बढ़ाई होती तो कारोबार चलाने के साथ-साथ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की टेंशन भी बढ़ जाती.