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ITR की समयसीमा बढ़ी: सरकार ने इन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई

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कॉरपोरेट आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कॉरपोरेट द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 दिन बढ़ा दी है। अब नई समयसीमा बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार 31 अक्टूबर की समयसीमा को बढ़ाया जाएगा। आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर रिटर्न दाखिल करना) की नई समयसीमा अब 15 नवंबर है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने की यह बढ़ी हुई अवधि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर लागू नहीं होगी। इससे पहले सितंबर में सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख सात दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी।

रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि

आपको बता दें कि कर सरलीकरण उपायों से आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि हुई है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आय असमानता में 74.2 प्रतिशत की कमी आई है, जो दर्शाता है कि सरकारी पहल कम आय वाले समूहों के बीच आय को प्रभावी रूप से बढ़ा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्ष कर योगदान 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत की प्रगतिशील कर प्रणाली ने मूल्यांकन वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर योगदान को कुल कर राजस्व का 56.7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक है।

कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर संग्रह में अंतर

वित्त वर्ष 2021 से व्यक्तिगत आयकर संग्रह ने कॉर्पोरेट आयकर को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात 6.64 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो 2000-01 के बाद सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, कर संग्रह की लागत वित्त वर्ष 2023 में 0.51 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 0.44 प्रतिशत हो गई।