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पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ दायर मानहानि का मामला 14 सितंबर तक स्थगित

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने पुनिया को 6 सितंबर को तलब किया था. खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बजरंग पुनिया ने बुधवार को कोर्ट में पेश होने से छूट मांगी थी.

बजरंग पुनिया मानहानि केस

इसके बाद कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया और पुनिया को 14 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया और मामले को सूचीबद्ध करने को कहा. गौरतलब है कि नरेश दहिया ने अदालत में दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में कहा है कि 10 मई को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पुनिया ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके कारण वह बदनाम हो गया है. बता दें कि विरोध प्रदर्शन में बजरंग पुनिया के साथ महिला पहलवान विनेश फोगाट भी शामिल थीं, जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के मौजूदा अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जनवरी में धरने के पहले चरण की शुरुआत से ही पुनिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और धरने का नेतृत्व किया। 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर फिर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में पूनिया ने भी सक्रिय भाग लिया।

भारतीय कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति ने 20 जुलाई को बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को एशियाई खेलों में खेलने के लिए ट्रायल से छूट दे दी थी। जिसके बाद दो अन्य पहलवानों ने उन दोनों को ट्रायल से छूट देने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की . इसके चलते विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. यह याचिका पहलवान सुजीत कलकल और अखिल पंघाल ने दायर की थी।

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