आयकर: प्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाने की कवायद के तहत सरकार ने अक्टूबर से आयकर अधिनियम, 1961 पर निजी क्षेत्र और कर विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस महीने की शुरुआत में उद्योग मंडलों के साथ बैठक में सरकार ने कहा था कि आयकर पोर्टल में एक सुविधा बनाई जाएगी, जिसमें आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में सुझाव दिए जा सकेंगे। इसका उद्देश्य भाषा को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है।
बजट घोषणा के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने छह दशक पुराने प्रत्यक्ष कर कानून की व्यापक समीक्षा करने और इसे संक्षिप्त, पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति गठित की थी। एक सूत्र ने कहा, “उद्योग संघों के साथ बैठक में राजस्व विभाग ने सुझाव दिया कि आयकर अधिनियम को फिर से तैयार करने के लिए सुझाव मांगने के लिए यह सुविधा अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पोर्टल पर डाल दी जानी चाहिए।
एक अन्य सूत्र ने बताया कि यह कवायद नया टैक्स कानून या टैक्स कोड लिखने के लिए नहीं है। सूत्र ने कहा, “पुराने अनावश्यक प्रावधानों को हटाने से ही पन्नों की संख्या करीब 100 कम हो सकती है। आयकर अधिनियम की समीक्षा का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है।”
जुलाई में पेश किए गए बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव दिया था कि आयकर अधिनियम की समीक्षा छह महीने में पूरी की जाएगी। यह देखते हुए कि छह महीने की समय सीमा जनवरी में समाप्त हो रही है, व्यापक रूप से उम्मीद है कि संशोधित आयकर अधिनियम संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि चूंकि कानून में कोई नया बदलाव अपेक्षित नहीं है, इसलिए संशोधित अधिनियम वित्त विधेयक, 2025 का भी हिस्सा बन सकता है।