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Crackers Fire Rules: सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की इजाजत, जानिए कहां जारी हुआ ये आदेश

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पटाखे फोड़ने के नियम: राजस्थान सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखे फोड़ने के आदेश जारी किए हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी। इसके साथ ही दिवाली के दिन लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। गौरतलब है कि राज्य के दो जिले अलवर और भरतपुर एनसीआर में आते हैं। ऐसे में इन जिलों में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

भजनलाल सरकार के आदेश के अनुसार, दिवाली और अन्य त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए एनसीआर में आने वाले राजस्थान क्षेत्र के इलाकों को चिन्हित किया जाए। साथ ही इन इलाकों में शादी समारोहों में उच्च गुणवत्ता वाले और ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं। दिवाली और गुरु पर्व पर राजस्थान में सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की छूट दी गई है।

प्रदूषण के चलते कई राज्यों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी गई है। अब राजस्थान सरकार ने भी दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है, जिसके बाद पटाखे जलाने या फोड़ने पर रोक रहेगी। साथ ही एनसीआर से जुड़े इलाकों में पटाखे जलाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालय एवं धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। दिवाली एवं गुरु पर्व पर रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाएं। क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाने की छूट रहेगी।