प्रयागराज, 19 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 15 दीवानी मुकदमों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने मंगलवार को दिया। यह अर्जी बाद संख्या चार के पक्षकार आशुतोष पांडेय ने की दाखिल की थी। अर्जी में विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने वाद संख्या तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है।
साथ ही वाद संख्या 17 में पब्लिक नोटिस का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवम्बर की तारीख लगाई है। अगली सुनवाई पर मुकदमों के वाद बिंदु तय किए जाएंगे।