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एसएमई लिस्टिंग के लिए नियमों को सख्त करने के लिए सेबी का कदम

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मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) प्लेटफार्मों से जुटाए गए धन के दुरुपयोग को रोकने के हिस्से के रूप में एसएमई लिस्टिंग के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव पर विचार कर रहा है।

सेबी ने एसएमई जमाओं के लिए लॉट साइज को बढ़ाकर 3-5 लाख रुपये करने और पांच साल के ट्रैक रिकॉर्ड की आवश्यकता पर जोर देने का प्रस्ताव दिया है। सेबी के अधिकारियों ने हाल ही में कहा था कि चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले एसएमई के लिए सख्त प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

सेबी पिछले कुछ समय से इस संबंध में एक्सचेंजों और मर्चेंट बैंकरों से सिफारिशें मांग रहा है। 

ड्राफ्ट पेपर के हिस्से के रूप में, सेबी दोनों एक्सचेंजों के लिए पात्रता और अन्य सामान्य मानदंड ला सकता है। छोटी कंपनियाँ कभी-कभी एक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होकर और दूसरे एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के मानदंड न होने के कारण नियामक मध्यस्थता अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रलोभित होती हैं। 

बीएसई और एनएसई एसएमई लिस्टिंग प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। इन दोनों एक्सचेंजों के अपने अलग-अलग नियामक मानक हैं। 

वर्तमान में, इन एक्सचेंजों में एसएमई लिस्टिंग के लिए 25 करोड़ रुपये से कम की भुगतान पूंजी का समान मानक है। 

सूत्रों ने यह भी कहा कि सेबी के पास एसएमई लिस्टिंग के लिए आवेदन का आकार वर्तमान में 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3-5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। 

इसके अलावा, अंडरराइटिंग मानदंड, उच्च लाभप्रदता और निवल मूल्य की आवश्यकता, बढ़े हुए प्रमोटर लॉक-इन पर भी विचार किया जा रहा है।