नई दिल्ली। एक बार फिर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है। इन पेंशनभोगियों को यह अतिरिक्त राशि अनुकंपा भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। हाल ही में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक ऑफिस मेमो जारी कर यह जानकारी दी है।
इस नई योजना के तहत केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 80 वर्ष के हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन्हें अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। सरकार ने इन लाभों के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सिविल कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत हैं, लेकिन सेना के सदस्य नहीं हैं।
80 साल की उम्र होते ही मिलेगी पेंशन
नए नियमों के मुताबिक, जिस महीने कोई पेंशनर 80 साल का होगा, उसे उसी महीने की पहली तारीख से यह अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है, तो उसे अतिरिक्त राशि 1 अगस्त 2022 से मिलेगी। इसी तरह, अगर जन्म 1 अगस्त को हुआ है, तो अतिरिक्त पेंशन उसी दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी।
80 साल के बाद पेंशन बढ़ेगी
80 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशनभोगी को मूल पेंशन में 20% की वृद्धि के साथ अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह लाभ उम्र के हिसाब से बढ़ेगा- 85 से 90 वर्ष की आयु में यह 30%, 90 से 95 वर्ष की आयु में 40% और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त दिया जाएगा। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के अनुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी अपनी पेंशन में इस अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते के हकदार होंगे, जो उनकी सेवा के प्रति सरकार की सराहना और सम्मान को दर्शाता है।