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NPS Withdrawal Rules: 60 की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं NPS से पैसा, जानिए नियम

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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए बचत का सबसे अच्छा विकल्प है। यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें निवेश करना पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें निवेश करने से लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आता है। साथ ही हर महीने पेंशन के रूप में नियमित आय भी होती है।

लेकिन, ये लाभ ग्राहक के 60 साल का होने के बाद मिलते हैं। इसीलिए कई लोग NPS में निवेश नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें बीच में पैसों की जरूरत पड़ी तो NPS में जमा पैसा उनके किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन, ये सच नहीं है। ग्राहक के 60 साल का होने से पहले भी NPS से पैसे निकालने की अनुमति है। आइए जानते हैं इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं।

1. आंशिक निकासी

एनपीएस खाता खोलने के तीन साल बाद ही ग्राहक को कुछ पैसे निकालने की अनुमति है। शर्त यह है कि ग्राहक अपने कुल अंशदान का 25 प्रतिशत निकाल सकता है। इसमें नियोक्ता का अंशदान शामिल नहीं होगा। पीएफआरडीए ने कुछ परिस्थितियों में 25 प्रतिशत अंशदान निकालने की अनुमति दी है।

-उच्च शिक्षा: ग्राहक अपने या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धनराशि निकाल सकता है।

-विवाह: ग्राहक इस धनराशि को अपने या अपने बच्चों के विवाह के लिए निकाल सकता है।

-घर खरीदना: यदि ग्राहक के पास अपना घर नहीं है, तो वह घर खरीदने के लिए पैसा निकाल सकता है।

– इलाज के लिए: ग्राहक अपने, अपनी पत्नी/पति या बच्चों के इलाज के लिए पैसे निकाल सकता है। लेकिन, यह पैसा केवल कैंसर, किडनी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ही निकाला जा सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनपीएस की अवधि के दौरान ग्राहक को तीन बार आंशिक निकासी की अनुमति है। एक निकासी और दूसरी निकासी के बीच कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए।

2. समयपूर्व निकासी (60 वर्ष की आयु से पहले निकासी)

अगर कोई ग्राहक किसी कारणवश 60 साल की उम्र से पहले एनपीएस से पैसा निकालना चाहता है तो वह खाता खोलने के 10 साल बाद भी पैसा निकाल सकता है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं।

-80 प्रतिशत राशि का उपयोग एन्युटी खरीदने में किया जाना चाहिए। इस एन्युटी से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी।

-कॉर्पस यानी कुल तैयार फंड का 20 प्रतिशत एकमुश्त निकालने की अनुमति है।

इसका मतलब यह है कि अगर सब्सक्राइबर 10 साल बाद अपना पैसा निकालना चाहता है तो उसे कुल तैयार फंड का 80 फीसदी हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल करना होगा। इससे उसे हर महीने पेंशन मिलेगी, जो एनपीएस में निवेश का मुख्य उद्देश्य है।

3. 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर बाहर निकलें

अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी एनपीएस में जमा पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सब्सक्राइबर के परिवार को पूरा पैसा एकमुश्त मिल जाता है।

4. कितना कर लगाया जाएगा?

समय से पहले निकासी पर लागू टैक्स नियमों को समझना जरूरी है। आंशिक निकासी यानी एनपीएस कॉरपस का 25 फीसदी तक टैक्स फ्री है। अगर सब्सक्राइबर तय समय से पहले पूरी रकम निकालना चाहता है तो एकमुश्त 20 फीसदी रकम पर टैक्स लगेगा। ध्यान रहे कि पूरी रकम समय से पहले निकालने पर सिर्फ 20 फीसदी पैसा ही एकमुश्त निकालने की इजाजत है। बचे हुए पैसे से आपको एन्युटी खरीदनी होगी। एन्युटी से मिलने वाली पेंशन पर सब्सक्राइबर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले निकासी के उपरोक्त नियमों से यह स्पष्ट है कि PFRDA ने ग्राहक को आवश्यकता पड़ने पर पैसे निकालने की अनुमति दी है। लेकिन, इसने यह भी ध्यान में रखा है कि NPS में निवेश करने का ग्राहक का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद एक विनियमित आय प्राप्त करना होना चाहिए।