नई दिल्ली। जब भी हम कैश निकालते हैं तो एक बार नोट पर नजर जरूर डालते हैं कि कहीं यह फटा तो नहीं है। क्योंकि, दुकानदार भी इन नोटों को लेने से मना कर देता है। ऐसे में हम नोटों को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर एटीएम मशीन में फटा हुआ नोट मिले तो क्या करें। क्या खराब या फटे नोट बदले जा सकते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय बैंक (RBI) ने दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फटे नोटों को लेकर नियम जारी किए हैं।
RBI के नियम के मुताबिक फटे हुए नोटों को बैंक या RBI के दफ्तर में जाकर आसानी से बदला जा सकता है। हालांकि, नोट बदलने के लिए RBI की अपनी कुछ गाइडलाइन भी हैं। हम आपको इस लेख में RBI के इस नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे।
एटीएम से निकले फटे नोटों का क्या करें?
अगर आपको कभी ATM से फटा हुआ नोट मिलता है तो आप उसे आसानी से बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको उसी बैंक में जाना होगा जिसके ATM से यह नोट निकला था। अब बैंक में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें आप नोट निकालने की तारीख, दिन और समय बताएंगे। इसके अलावा आपको ATM मशीन की लोकेशन और पते की भी जानकारी देनी होगी। ये सारी जानकारी देने के बाद आपको ATM से निकाली गई पर्ची भी अटैच करनी होगी। अब एप्लीकेशन और नोट जमा करने के बाद बैंक आपको उसी कीमत का दूसरा नोट देगा।
क्या है आरबीआई का नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, केवल वही नोट क्षतिग्रस्त माना जाएगा जो नियमित उपयोग के कारण क्षतिग्रस्त हुआ हो। अगर नोट दो टुकड़ों में फट गया है लेकिन उस पर लिखी महत्वपूर्ण जानकारी क्षतिग्रस्त या गायब नहीं हुई है, तो ग्राहक आसानी से किसी सरकारी बैंक, निजी बैंक, RBI कार्यालय में जाकर उसे बदलवा सकता है। इन सभी जगहों पर उन्हें नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
इन नोटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि कुछ स्थितियों में नोट नहीं बदले जा सकेंगे। नियमों के मुताबिक अगर कोई नोट 50 फीसदी से ज्यादा खराब हो गया है तो उसे नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा अगर नोट जला हुआ है या कई टुकड़ों में टूटा हुआ है तो भी उसे नहीं बदला जाएगा। वहीं हर नोट पर एक नंबर होता है और अगर गांधीजी का वॉटरमार्क साफ नहीं है तो भी नोट नहीं बदला जाएगा।