Tatkal Passport Apply: सामान्य पासपोर्ट बनने में कुछ दिन का समय लगता है। लेकिन अगर आपको तुरंत पासपोर्ट की जरूरत है तो विदेश मंत्रालय तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का विकल्प भी देता है। जी हां, इसके लिए आपको ज्यादा फीस देनी होगी। अगर आप भी तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दस्तावेजों को लेकर होमवर्क करना जरूरी है। आप तत्काल पासपोर्ट के लिए तभी आवेदन कर पाएंगे और उसे बनवा पाएंगे जब आपके पास पासपोर्ट ऑफिस के मुताबिक सभी जरूरी दस्तावेज होंगे। आइए इससे जुड़े दस्तावेजों की पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं, जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है।
पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक पते, जन्म और गैर-ईसीआर प्रमाण (जैसा लागू हो) के साथ स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में उल्लिखित कोई भी तीन दस्तावेज जमा कर सकते हैं। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक हैं, तो कोई भी दो दस्तावेज जमा करने होंगे।
आप निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं
पीवीसी आधार कार्ड/पूर्ण मूल आधार पत्र/ई-आधार कार्ड या यूआईडीएआई द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित चिह्न के साथ आधार कार्ड (गैर-यूआईडीएआई संस्थाओं द्वारा मुद्रित छोटे कट-आउट आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे।)
स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड
मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी छात्र फोटो पहचान पत्र
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र
राशन कार्ड (अपडेट)
अंतिम जारी पासपोर्ट (केवल नवीनीकरण के मामले में)
मतदाता फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
ड्राइविंग लाइसेंस (आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वैध एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र में मान्य)
बैंक पासबुक या किसान पासबुक या डाकघर पासबुक (आवेदक की फोटो सत्यापित और नवीनतम लेनदेन के साथ)
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अंतर्गत जारी शस्त्र लाइसेंस
पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बुक या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जारी पेंशन भुगतान आदेश
कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश
राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
इस श्रेणी में तत्काल पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा यदि…
नाम में बड़ा परिवर्तन
आरपीओ के अधिकार क्षेत्र से बाहर का वर्तमान पता
अनुलग्नक सी के साथ नाबालिग आवेदन (उदाहरण के लिए, नाबालिग जिसके माता-पिता तलाकशुदा या अलग हो गए हों, आदि)
सरकारी खर्च पर विदेश से वापस लाए गए आवेदक
आवेदक जिन्हें भारत वापस भेज दिया गया है या जो आपातकालीन प्रमाण पत्र पर यात्रा कर रहे हैं
नागा मूल के व्यक्ति जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं (18 वर्ष से कम)
नागालैंड के बाहर रहने वाले नागा मूल के व्यक्ति
जम्मू और कश्मीर मूल के व्यक्ति जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं (18 वर्ष से कम)
आवेदक जो धारा 6(2)(ई) या 6(2)(एफ) (आपराधिक अदालती मामलों से संबंधित) के अंतर्गत आते हैं
प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट वाले, निगरानी सूची में शामिल, आदतन पासपोर्ट खोने वाले या अतीत में जाली या नकली पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले आवेदक
नये जारी मामले में
पंजीकरण/प्राकृतिकरण द्वारा भारत के नागरिक (गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त नागरिकता)
भारतीय या विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिया गया बच्चा
विवाहेतर संबंधों से पैदा हुआ बच्चा और उसके माता-पिता अविवाहित हैं
सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे
एकल माता-पिता वाले नाबालिग
पुनः जारी करने की स्थिति में
खोए/चोरी हुए पासपोर्ट के मामले
अल्प वैधता वाले पासपोर्ट का पुनः जारी होना
पासपोर्ट को पहचान से परे क्षतिग्रस्त करने के मामले
लिंग, रूप या हस्ताक्षर में परिवर्तन
जन्म तिथि या जन्म स्थान में परिवर्तन/सुधार
पिता/माता/पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन।