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Bank Transaction: बैंक खाते से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स, चेक करें निकासी लिमिट

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बैंक ट्रांजेक्शन: अगर आपको अपने बैंक खाते में पड़े पैसे को कभी भी निकालने का भरोसा है, तो थोड़ा रुकिए। आपको निकासी की योजना फिर से सावधानी से बनानी होगी ताकि आप अनावश्यक टैक्स चुकाने से बच सकें। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक साल में बिना टैक्स चुकाए कितनी रकम निकाली जा सकती है। तय सीमा से ज़्यादा पैसे निकालने पर शुल्क देने का नियम सिर्फ़ एटीएम ट्रांजेक्शन पर ही लागू नहीं है, बल्कि बैंक से पैसे निकालने पर भी ऐसा ही नियम लागू है।

कितनी नकदी निकाली जा सकती है?

लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक खाते से जितना चाहें उतना कैश फ्री में निकाल सकते हैं। लेकिन, आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा निकालता है तो उसे टीडीएस देना होगा। हालांकि, यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने लगातार 3 साल तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है। ऐसे लोगों को किसी भी बैंक, सहकारी या डाकघर से 20 लाख रुपये से ज्यादा निकालने पर टीडीएस देना होगा।

आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को राहत

हालांकि, इस नियम के तहत ITR दाखिल करने वालों को ज्यादा राहत मिलती है। ऐसे ग्राहक अपने बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक खाते से एक वित्त वर्ष में बिना टीडीएस चुकाए 1 करोड़ रुपये तक नकद निकाल सकते हैं।

कितना देना होगा टीडीएस

इस नियम के तहत अगर आप अपने बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निकालते हैं तो 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपने पिछले तीन साल से लगातार आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर 2 फीसदी और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी टीडीएस देना होगा।

एटीएम लेनदेन पर पहले से ही शुल्क लगता है

बैंक ATM से तय सीमा से ज़्यादा पैसे निकालने पर चार्ज लगाते हैं। RBI ने 1 जनवरी 2022 से ATM से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया था। अब बैंक तय सीमा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपए चार्ज कर रहे हैं। पहले इसके लिए 20 रुपए देने पड़ते थे। ज़्यादातर बैंक अपने ATM से हर महीने पाँच ट्रांजैक्शन मुफ़्त देते हैं। साथ ही, दूसरे बैंकों के ATM से तीन ट्रांजैक्शन मुफ़्त हैं। हालाँकि, मेट्रो शहरों में आप अपने बैंक से सिर्फ़ तीन बार ही मुफ़्त पैसे निकाल सकते हैं।