New Rules From 1 October: सितंबर का महीना खत्म हो चुका है और आज से अक्टूबर शुरू हो गया है. 1 अक्टूबर से आम आदमी की जेब और जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल गए हैं. ऐसे में आपको इन नियमों में होने वाले बदलावों के बारे में जानना चाहिए कि 1 अक्टूबर से क्या नए बदलाव होने जा रहे हैं. दरअसल, 1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना, आधार कार्ड, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों समेत कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.
टोल टैक्स
यमुना एक्सप्रेसवे पर 1 अक्टूबर से सफर करना महंगा हो गया है। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें बढ़ा दी गई हैं। नई बढ़ी हुई दरों में दोपहिया, तिपहिया और पंजीकृत ट्रैक्टरों से 247.50 रुपये लिए जाएंगे। वहीं, कार, जीप, वैन और हल्के वाहनों से 486.75 रुपये और बसों और ट्रकों से 1,542.75 रुपये लिए जाएंगे।
न्यूनतम मजदूरी दर
दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) को अद्यतन करते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। संशोधन के बाद निर्माण, सफाई, लोडिंग-अनलोडिंग जैसे अकुशल कामगारों के लिए सेक्टर ‘ए’ में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रतिमाह), अर्धकुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रतिमाह), कुशल, लिपिकीय और निहत्थे वॉच एंड वार्ड के लिए 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रतिमाह) और उच्च कुशल और हथियार सहित वॉच एंड वार्ड के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रतिमाह) तय की गई है।
पीपीएफ
पिछले महीने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। ये दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। अगले महीने की शुरुआत से नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF खातों पर उनके 18 साल के होने तक बचत खाते का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपके पास एक से ज़्यादा PPF खाते हैं, तो सिर्फ़ एक खाते पर ही स्कीम की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा दूसरे PPF खातों में जमा रकम पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
टीडीएस
आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नियमों में बदलाव की घोषणा की थी, जो एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। अब अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की कमाई कर रहे हैं तो आपको 10 फीसदी टीडीएस देना होगा।
एसटीटी
1 अक्टूबर से शेयर बाजार में वायदा और विकल्प (F&O) पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की नई दर लागू होगी। अब ऑप्शन की बिक्री पर प्रीमियम पर 0.1 फीसदी STT लगेगा, जो पहले 0.0625 फीसदी था। वहीं, वायदा की बिक्री पर कारोबार मूल्य का 0.02 फीसदी STT के तौर पर देना होगा, जो पहले 0.0125 फीसदी था।
बीएसई/एनएसई लेनदेन शुल्क
देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने नकद और एफएंडओ सौदों के लिए अपने लेनदेन शुल्क में बदलाव किया है। बीएसई ने इक्विटी एफएंडओ सेगमेंट में सेंसेक्स और बैंकेक्स विकल्प अनुबंधों के लिए लेनदेन कर को संशोधित कर 3,250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम टर्नओवर कर दिया है। वहीं, सेंसेक्स 50 और स्टॉक ऑप्शन में लेनदेन शुल्क प्रत्येक एक करोड़ रुपये के प्रीमियम टर्नओवर मूल्य के लिए 500 रुपये है। वहीं, एनएसई ने भी एक अक्टूबर से अलग-अलग सेगमेंट के लिए लेनदेन शुल्क में बदलाव किया है। नकद में एक लाख रुपये के व्यापार मूल्य के लिए दोनों तरफ एक लाख रुपये के प्रत्येक व्यापार मूल्य पर 2.97 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर्स में एक लाख रुपये के व्यापार मूल्य के लिए दोनों तरफ 1.73 रुपये प्रति लाख व्यापार मूल्य का शुल्क लगाया जाएगा। इसके साथ ही करेंसी फ्यूचर्स पर एक लाख रुपये के व्यापार मूल्य पर दोनों पक्षों पर 0.35 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा।
बोनस शेयर
बोनस शेयर क्रेडिट पर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। बोनस शेयर जल्द ही क्रेडिट किए जाएंगे और उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। बोनस शेयरों में ट्रेडिंग रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ही शुरू हो जाएगी। बोनस शेयर क्रेडिट पर नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)
1 अक्टूबर से बेटियों के कानूनी अभिभावक ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनके खातों का संचालन कर सकेंगे। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया है और वह उसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो उसे यह खाता बेटी के कानूनी अभिभावक या माता-पिता को ट्रांसफर करना होगा।
एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड
1 अक्टूबर से एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए भी नए नियम लागू होंगे। अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए रिवॉर्ड प्वाइंट्स को रिडीम करने की एक सीमा तय कर दी गई है, जिसके चलते कार्डधारक इन रिवॉर्ड प्वाइंट्स का इस्तेमाल महीने में सिर्फ एक बार ही कर पाएंगे।
आधार कार्ड
1 अक्टूबर 2024 से पैन-आधार से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पैन आवंटन और आयकर रिटर्न के आवेदन फॉर्म में आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने डुप्लीकेशन रोकने के लिए यह कदम उठाया है।