नई दिल्ली: आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले सभी करदाताओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, CBDT ने टैक्स रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। CBDT ने यह फैसला करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन में आ रही दिक्कतों के बाद लिया है। आपको बता दें कि आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 थी, जिसे कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
नई तारीख क्या है?
इनकम टैक्स ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देर रात ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। विभाग ने ट्वीट में लिखा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की निर्दिष्ट तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है, जो स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित मूल्यांकनकर्ताओं के मामले में 30 सितंबर 2024 थी। इसे अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) से बढ़ाकर 07 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिली है।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
आयकर ऑडिट सेक्शन 44AB के तहत करदाताओं की एक खास श्रेणी के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर ऑडिट करवाने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। वहीं ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया है। ऐसे में जो करदाता 31 अक्टूबर 2024 या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट के साथ ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, वे 31 अक्टूबर के बाद भी ITR दाखिल कर सकते हैं। बशर्ते उन्हें पेनाल्टी देकर बिलेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।
7 अक्टूबर के बाद दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा
आपको बता दें कि जिन करदाताओं को आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी है, उन्हें 7 अक्टूबर 2024 तक इसे दाखिल करना होगा। अगर आप विभाग द्वारा बढ़ाई गई तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहते हैं और इसके बाद दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग आपसे जुर्माने की राशि वसूलेगा जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के 0.5% या 1,50,000 रुपये के बराबर है, जो भी कम हो।