Actor नागार्जुन की संपत्ति ध्वस्त: हैदराबाद आपदा प्रबंधन और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRA) ने साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हाइड्रा ने नागार्जुन के कन्वेंशन हॉल पर बुलडोजर चला दिया है. यह कार्रवाई नाजायज दबाव के चलते की गई है। यह हॉल रंगारेड्डी जिले के शिलपरमम के पास बनाया गया था। यह जमीन एफटीएल जोन के अंतर्गत आती है।
जानिए क्या है मामला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 एकड़ के कन्वेंशन हॉल की कई सालों से जांच चल रही है। जांच से पता चला कि इस भूमि का 1.12 एकड़ हिस्सा झील के पूर्ण टैंक स्तर (एफटीएल) के भीतर था, जबकि 2 एकड़ से अधिक भूमि झील के बफर जोन में आती थी। यह अवैध निर्माण कई भूमि उपयोग और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करता है।
हाईकोर्ट जाने पर नागार्जू को स्टे मिल गया
इस कन्वेंशन हॉल में बड़ी-बड़ी शादियाँ और कॉर्पोरेट कार्यक्रम आयोजित किये जाते थे। दूसरी ओर, नागार्जुन ने कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नागार्जुन ने कहा कि ऐसी कार्रवाई गैरकानूनी है. यह निर्माण अनुमति लेकर किया गया है। इन दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर घुमाने की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया.
एक्टर नागार्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, ‘कन्वेंशन हॉल में हुई तोड़फोड़ से मैं दुखी हूं। ये अदालती आदेशों और स्थगन आदेशों के विरुद्ध कार्यवाही हैं। बिल्डिंग गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया. एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में, अगर अदालत ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया होता, तो मैंने खुद को ध्वस्त कर दिया होता। लेकिन मामला अभी भी वहीं लंबित है. अभी फैसला आना बाकी है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे द्वारा कोई गलत निर्माण या जबरदस्ती नहीं की गई है।’