Monday , April 28 2025

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

जिस अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ है उसका लाइसेंस रद्द करें- SC:   अस्पताल से नवजात शिशु चोरी होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, ‘अगर किसी अस्पताल से नवजात शिशु चोरी होता है तो सबसे पहले उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द करें।’ अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली एनसीआर में नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले एक गिरोह के भंडाफोड़ से संबंधित समाचार पर संज्ञान लेते हुए की।

 

‘दिल्ली गैंग के खुलासे की घटना बेहद चौंकाने वाली’

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाल तस्करी के मामले में आदेश दिया है और दिल्ली में इस गिरोह की गिरफ्तारी की घटना का भी जिक्र किया है। अदालत ने कहा, ‘दिल्ली गैंग के खुलासे की घटना बेहद चौंकाने वाली है और इसमें अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस से जांच रिपोर्ट भी मांगी है।

अदालत ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जांच रिपोर्ट भी मांगी है। इसके अलावा अदालत ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली के अंदर और बाहर बच्चों को चुराने वाले सक्रिय गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। 

 

अदालत ने स्वत: संज्ञान मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल के लिए तय की है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ अस्पतालों से बच्चों की चोरी में शामिल एक गिरोह से संबंधित मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा। इसके अलावा सीजेएम वाराणसी और एसीजेएम वाराणसी को दो सप्ताह के भीतर सत्र न्यायालय में मामला पंजीकृत करने और एक सप्ताह के भीतर आरोप पत्र तैयार करने का निर्देश दिया।