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बिजनेस: अब से 28 दिन के अंदर गृह मंत्रालय को फीडबैक देना होगा

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अब से चीन के बिजनेस वीजा के लिए संबंधित विभागों को 28 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को फीडबैक देना होगा। पिछले कुछ समय से उद्योग जगत की ओर से शिकायतें आ रही हैं कि भारत की विनिर्माण परियोजनाओं में देरी हो रही है।

अब सरकार ने इस शिकायत का समाधान ढूंढ लिया है. भारत सरकार ने अब चीनी तकनीशियनों के लिए बिजनेस वीज़ा अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समय सीमा लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं. जिसे 1 अगस्त से लागू किया जाएगा. जिसका उद्देश्य भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़े अन्य देशों और चीन के नागरिकों को शीघ्र वीजा उपलब्ध कराना है।

नए नियमों के तहत, एक बार जब किसी कंपनी द्वारा वीजा के लिए आवेदन जमा किया जाता है, तो इसे मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों सहित सुरक्षा एजेंसियों को भेजा जाएगा। इन विभागों को 28 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा कि उन्होंने वीजा को मंजूरी दे दी है या खारिज कर दिया है। इस वीजा की वैधता छह महीने तक होगी. नए दिशानिर्देशों के बाद अनुमान है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के तहत आने वाले 14 रणनीतिक क्षेत्रों को अब चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें कमी आएगी. भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पीएलआई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत मोबाइल फोन, ड्रोन, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे क्षेत्र आते हैं। वीजा मंजूरी में देरी से इन क्षेत्रों के कामकाज पर असर पड़ता है. सौर मॉड्यूल, विशेष इस्पात, सफेद सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हैं।

इससे पहले, गृह मंत्रालय ने पीएलआई योजना के तहत भारतीय व्यवसायों के लिए वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू की थी।

वीजा के लिए नए दिशानिर्देश

* भले ही कंपनियां पीएलआई लाभार्थी नहीं हैं, फिर भी पीएलआई योजना के तहत आने वाले 14 क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को भी संशोधित वीजा नियमों से लाभ होगा।

* 1 अगस्त से नई ऑनलाइन वीज़ा व्यवस्था लागू

* यह नियम भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के नागरिकों पर लागू होता है

* भले ही कंपनियां पीएलआई लाभार्थी नहीं हैं, फिर भी पीएलआई योजना के तहत आने वाले 14 क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को भी संशोधित वीजा नियमों से लाभ होगा।