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कोर्ट में जुर्माना, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अगली सुनवाई की तैयारी

शिल्पा शेट्टी परिवार से जुड़ा फिरौती मामला: कोर्ट में जुर्माना, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अगली सुनवाई की तैयारी
शिल्पा शेट्टी परिवार से जुड़ा फिरौती मामला: कोर्ट में जुर्माना, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अगली सुनवाई की तैयारी

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार से जुड़े एक पुराने फिरौती मामले में एक बार फिर अदालत की कार्यवाही ने नया मोड़ ले लिया है। यह मामला 2003 में दर्ज हुआ था और इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन फजल-उर-रहमान उर्फ फजलु का नाम भी शामिल है। हाल ही में 11 अप्रैल को सूरत की अदालत में हुई सुनवाई में वकीलों की अनुपस्थिति और अधूरी प्रक्रिया के कारण अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

क्या है मामला?

वर्ष 1998 में शिल्पा शेट्टी ने सूरत की एक साड़ी कंपनी प्रफुल साड़ी के साथ एक साल का विज्ञापन अनुबंध साइन किया था। अनुबंध समाप्त होने के बाद भी कंपनी ने एड चलाना बंद नहीं किया। इस पर शिल्पा ने कानूनी नोटिस भेजा। आरोप है कि इसके बाद शिल्पा के माता-पिता ने कंपनी से 80 लाख रुपये की मांग की।

साल 2003 में कंपनी के मालिक पंकज अग्रवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें मलेशिया से अंडरवर्ल्ड डॉन फजलु की धमकी भरी कॉल आई थी, जिसमें 2 करोड़ रुपये की मांग की गई।

FIR में किनके नाम हैं?

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, उनमें शामिल हैं:

  • शिल्पा शेट्टी के माता-पिता सुरेंद्र और सुनंदा शेट्टी
  • पर्सनल सेक्रेटरी दिलीप पालसेकर
  • डॉन फजल-उर-रहमान उर्फ फजलु और उसके दो साथी

इन सभी पर IPC की धारा 385, 386, 387 और 34 के तहत मामला दर्ज है, जिनमें फिरौती, धमकी और आपराधिक साजिश शामिल हैं।

अब तक क्या हुआ?

  • 2010 में आरोप तय हुए और 2013 से सुनवाई शुरू हुई।
  • इस बीच शिल्पा के पिता सुरेंद्र शेट्टी और सेक्रेटरी दिलीप पालसेकर का निधन हो चुका है।
  • कई ऑडियो क्लिप, जिनमें धमकी की बातचीत है, कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की गई हैं।

11 अप्रैल की सुनवाई और जुर्माना

  • सुनवाई के दिन सुनंदा शेट्टी के वकील मौजूद नहीं थे, उनकी जगह एक जूनियर वकील ‘प्रॉक्सी’ के तौर पर आए।
  • इसी तरह, फजलु के वकील की भी जगह जूनियर वकील उपस्थित थे, लेकिन उन्हें मेडिकल कारणों से कोर्ट ने छूट दी।
  • सुनंदा के वकील के वकालतनामा (Power of Attorney) पर दस्तखत नहीं पाए गए, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

फजलु का अतीत

  • फजल-उर-रहमान उर्फ फजलु, बिहार के दरभंगा का रहने वाला है और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है।
  • वह 1998 में गौतम अडानी के अपहरण केस में भी आरोपी था, जिसमें 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी।
  • 2018 में सबूतों के अभाव में वह बरी हो गया, लेकिन अब भारत में है और जमानत पर बाहर चल रहा है।

आगे क्या होगा?

अगली सुनवाई 30 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें मामले से जुड़े महत्वपूर्ण गवाहों और सबूतों पर चर्चा की जाएगी।

इस केस पर अदालत की नजर गंभीर बनी हुई है, और फैंस समेत कानूनी विशेषज्ञ भी इसकी दिशा पर नजर रखे हुए हैं।

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