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आराध्या बच्चन मामले में गूगल को नोटिस, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

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बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की 13 वर्षीय बेटी आराध्या बच्चन इन दिनों सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार उनकी हाइट या लुक्स को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि उनकी शिकायत के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।

 

9 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ नोटिस जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर बॉलीवुड टाइम्स समेत 9 यूट्यूब चैनलों को नोटिस जारी कर उन्हें 2023 में अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया है।

आराध्या बच्चन का वीडियो और उनकी याचिका

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने मामले में नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च, 2025 की तारीख तय की। नोटिस जारी होने के बाद भी 9 यूट्यूब चैनल आराध्या की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहे हैं।

आपको बता दें कि आराध्या बच्चन ने कोर्ट में दायर याचिका में मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक जानकारी देने और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें फैलाने का आरोप लगाया था।

अप्रैल 2023 में, उच्च न्यायालय ने गूगल को आराध्या बच्चन और उनके पिता अभिनेता अभिषेक बच्चन के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनलों के ईमेल आईडी, आईपी पते जैसे अन्य विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिन्हें याचिका में पक्ष बनाया गया था।

ऐसे निर्देश गूगल को दिए गए।

अदालत ने गूगल को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आराध्या के स्वास्थ्य से संबंधित अपलोड किए गए सभी वीडियो क्लिप हटाने का भी आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, याचिका में सूचीबद्ध वीडियो के यूआरएल भी हटा दिए गए हैं और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। यह भी पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विवादास्पद सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है।