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आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को फटकार लगाते हुए तुरंत परिचालन बंद करने का आदेश दिया

देश की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक बजाज फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फटकार लगाई है। उनके खिलाफ सख्त आदेश भी जारी किया गया है. इस आदेश में बजाज फाइनेंस को ‘ईकॉम’ और ‘इंस्टा ईएमआई कार्ड’ के जरिए कर्ज बांटना तुरंत बंद करने को कहा गया है। ये सेवाएँ क्या हैं और RBI के इस आदेश का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45(1)(बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बजाज फाइनेंस को यह आदेश जारी किया है। बजाज फाइनेंस को आरबीआई के इस आदेश को 15 नवंबर 2023 से ही लागू करने के लिए कहा गया है।

आखिर बजाज ने क्या गलती की?

आरबीआई ने डिजिटल लोन नियमों का पालन न करने पर बजाज फाइनेंस पर यह प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने सितंबर 2022 में डिजिटल लेंडिंग के नियम तय किए थे। जिसमें फाइनेंस कंपनियों को ‘की फैक्ट स्टेटमेंट’ जारी करने का निर्देश दिया गया था. फाइनेंस कंपनी ग्राहकों से कोई शुल्क, विलंब शुल्क आदि नहीं वसूल सकती, जिसका उल्लेख इस विवरण में नहीं किया जाएगा। लोन देने से पहले इन नियमों को ग्राहकों के साथ साझा करना जरूरी है.

इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को अपनी ‘ई-कॉम’ और ‘इंस्टा ईएमआई कार्ड’ लोन सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। इन दोनों सेवाओं का उपयोग ई-कॉमर्स साइटों और खुदरा श्रृंखलाओं पर आसान किश्तों में सामान खरीदने के लिए किया जाता है। इससे ग्राहकों को ‘नो कॉस्ट ईएमआई’ पर उत्पाद खरीदने की सुविधा मिलती है। वहीं, लोगों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा और 60 महीने की लोन चुकाने की अवधि मिलती है।

अब बजाज फाइनेंस इस सेवा को तब तक शुरू नहीं कर पाएगा जब तक आरबीआई इसकी समीक्षा नहीं कर लेता। बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड या ईएमआई कार्ड नेटवर्क के देशभर में 4.2 करोड़ ग्राहक हैं।