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आईटीआर फाइलिंग: आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा समाप्त हो गई है? इस रिफंड क्लेम के बाद आप क्या कर सकते हैं, जानिए पूरी प्रक्रिया

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आईटीआर फाइलिंग : वित्त वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा. 5 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. जबकि 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यह भी ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन पूरा करना जरूरी है।

ई-वेरिफिकेशन के बिना आईटीआर फाइलिंग पूरी नहीं मानी जाएगी. रिटर्न दाखिल करने के 31 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है. अन्यथा दावा खारिज कर दिया जाएगा. ध्यान दें कि आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या साइन आईटीआर-वी के जरिए ई-सत्यापन पूरा कर सकते हैं।

आखिरी तारीख के बाद भी इनकम टैक्स रिफंड का दावा किया जा सकता है

आपको बता दें कि आप आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा के बाद भी आयकर रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है. ध्यान दें कि इसके लिए आपको जुर्माना शुल्क और विलंब शुल्क देना होगा। ऐसी स्थिति में, आपके रिफंड से विलंब शुल्क की राशि काटने के बाद आपको शेष रिफंड राशि मिल जाएगी।

आप इस तरह आईटीआर रिफंड चेक कर सकते हैं-

1. यदि आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और अपने रिफंड की स्थिति जांचना चाहते हैं, तो आप इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से देख सकते हैं।
2. इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा।
4. इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प चुनें और फाइल्ड रिटर्न विकल्प को चेक करें।
5. यहां आप आकलन वर्ष के अनुसार अपने रिफंड की स्थिति देख सकते हैं।

रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी-

1. आपके पास ई-फाइलिंग वेबसाइट आईडी और पासवर्ड होना चाहिए।
2. पैन को आधार से लिंक करना होगा.
3. रिटर्न दाखिल करते समय आपको एक रसीद नंबर मिलता है, उसे यहां दर्ज करें।