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अनिल अंबानी: अनिल अंबानी की खुशी को किसकी नजर लगी? बेटे अनमोल अंबानी को बड़ा झटका लगा

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फिलहाल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा का कर्ज 85 फीसदी कम होने के बाद शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है. लोन में कटौती की खबर का ऐसा असर हुआ कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 335 रुपये पर पहुंच गए. इसके अलावा रिलायंस पावर के शेयर भी लगातार तेजी के साथ सोमवार को 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 38.16 रुपये पर बंद हुए। पिछले कुछ सालों से खराब दौर से गुजर रही छोटे अंबानी की गाड़ी पटरी पर आने लगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ने और कंपनी का मार्केट कैप बढ़ने से घर में खुशी का माहौल हो गया। रिलायंस पावर की कर्ज माफी और रिलायंस इंफ्रा का कर्ज 86 फीसदी कम होने के बाद अनिल अंबानी फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच अब उन्हें बड़ा झटका लगा है. ऐसा लगता है कि उनकी खुशी को नजर लग गई है. 

एक करोड़ का जुर्माना
बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस के मामले की जांच किए बिना सामान्य प्रयोजन के कॉर्पोरेट ऋण को मंजूरी देने के लिए लगाया है। इसके अलावा सेबी ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) कृष्णन गोपालकृष्णन पर 15 लाख का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी. 

छोटे अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना
सेबी का यह आदेश तब आया है जब सेबी ने अगस्त में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड में हेरफेर से जुड़े एक मामले में अनिल अंबानी और 24 अन्य को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा उन पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था. सेबी ने कहा कि अनमोल अंबानी, जो रिलायंस होम फाइनेंस के निदेशक मंडल में हैं, ने सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट ऋण या जीपीसीएल ऋण को मंजूरी दी है। ऐसा उन्होंने तब किया जब कंपनी के निदेशक मंडल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के ऋण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

20 करोड़ का लोन मंजूर
14 फरवरी 2019 को अनमोल अंबानी ने एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया। जबकि निदेशक मंडल ने 11 फरवरी 2019 को अपनी बैठक में निर्देश दिया था कि प्रबंधन को जीपीसीएल का कोई ऋण नहीं दिया जाये. सेबी ने नोटिस में कहा कि अनमोल अंबानी कंपनी के निदेशक हैं लेकिन उन्होंने कंपनी को अपनी इच्छानुसार चलाया है। उन्होंने अपनी भूमिका से आगे बढ़कर काम किया है और ऐसा करके दिखाया है कि वह कंपनी के शेयरधारकों के हित में नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं।