Friday , September 20 2024

PF Claim Reject: पीएफ क्लेम हो गया है खारिज, जानें कैसे निकाल सकते हैं पीएफ खाते से पैसा

PF Claim: अगर आपने पीएफ क्लेम के लिए आवेदन किया है और इसके खारिज होने को लेकर चिंतित हैं तो घबराएं नहीं. इस समस्या को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले साल ही निर्देश जारी कर दिए थे, ताकि ग्राहकों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े.

क्या कहती है EPFO ​​की गाइडलाइंस?

ईपीएफओ के मुताबिक, कोई भी एक दावा कई कारणों से खारिज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि किसी भी दावे को अनावश्यक रूप से विलंबित नहीं किया जाना चाहिए और यदि वह दावा दोबारा खारिज किया जाता है, तो उसका कारण स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ईपीएफओ की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर किसी ईपीएफओ सब्सक्राइबर का क्लेम फाइल करते वक्त कोई कमी नजर आती है तो उसे पहले ही इसकी जानकारी दे दें, ताकि उसके क्लेम में ज्यादा समय न लगे। यदि इसके बाद भी दावा खारिज कर दिया जाता है, तो सभी दावों को समीक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए और उनकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए और फिर सदस्य के दावे पर निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

गाइडलाइंस के मुताबिक, क्लेम में पाई गई सभी कमियों की जानकारी तुरंत कर्मचारियों को देनी होगी, ताकि किसी भी पीएफ खाताधारक को बार-बार परेशानी का सामना न करना पड़े। विभाग का कहना है कि हर दावे की गहनता से जांच होनी चाहिए.

ईपीएफओ को कई शिकायतें मिली हैं जब अधिकारियों ने बिना कोई उचित कारण बताए लोगों के पीएफ दावों को खारिज कर दिया है, जिसके कारण सदस्य को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

नई गाइडलाइन में ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि फील्ड ऑफिस किसी भी रद्द किए गए पीएफ दावे को समीक्षा के लिए जोनल ऑफिस को भेजेंगे। साथ ही सदस्य के दावे का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए.

पीएफ खाते से ऑनलाइन पैसे निकालने की प्रक्रिया

आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर सदस्य पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद मेन्यू में सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें। अब For Employee पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, यहां आपको मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) का विकल्प चुनना होगा।

इसके बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा. यहां अपना यूएएन और पासवर्ड डालें और पोर्टल पर लॉगइन करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू से दावा (फॉर्म-31, 19 और 10सी) चुनें।

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाई करना होगा। अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग खुल जाएगी, जिसे आपको स्वीकार करना होगा. इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग भी स्वीकार करना होगा. अगले चरण में आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब एक फॉर्म खुलेगा, यहां आपको मैं आवेदन करना चाहता हूं के सामने ड्रॉपडाउन से पीएफ एडवांस (फॉर्म – 31) का चयन करना होगा।

इसके बाद आपको पैसे निकालने का कारण बताना होगा और यह भी बताना होगा कि आप कितनी रकम निकालना चाहते हैं। इसके बाद चेकबॉक्स पर निशान लगाते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका आवेदन भी सबमिट हो जाएगा।