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क्या शादी के लिए एक से अधिक बार PF से पैसा निकाला जा सकता है?

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ईपीएफओ में लगातार नए सदस्य जुड़ रहे हैं। नवंबर 2024 में 14.63 लाख नए खाते खोले गए। फिर ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रोविडेंट फंड, एक सेवानिवृत्ति निधि बनाती है जो आपकी आपात स्थिति में वित्तीय मदद प्रदान करती है। यह आपको पीएफ खाते से आंशिक निकासी की सुविधा भी देता है।

 

ईपीएफओ कई कारणों से देता है आंशिक निकासी की सुविधा

जिसकी मदद से आप इसमें जमा पैसे से कई कामों के लिए पैसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई लोन राशि चुकानी है तो आप उसके लिए भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसको लेकर कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं। भले ही ईपीएफओ आपको कई कारणों से आंशिक निकासी की सुविधा देता है, लेकिन इस पर कई शर्तें भी हैं। आपको विभिन्न कारणों से केवल एक बार ही निकासी करने की अनुमति है। लेकिन कुछ मामलों में आपको एक बार पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। 

EPFO के इन नियमों के बारे में जानें

ईपीएफओ नियमों की बात करें तो इसमें यह भी शामिल है कि आप किन कारणों से कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप भी पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तों के बारे में भी जान लेना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं और आपको अक्सर पैसे निकालने की आवश्यकता होती है, तो क्या आप पैसे निकाल पाएंगे?

पीएफ ग्राहक

पीएफ अंशधारक कार्यकाल पूरा होने के बाद आंशिक निकासी के लिए भी पात्र हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ईपीएफओ के पैसे का उपयोग घर बनाने, ऋण चुकाने या कुछ बीमारियों के इलाज के लिए करना चाहते हैं,

 अपनी या परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है। इसके अलावा आप अन्य कारणों से भी पैसा निकाल सकते हैं।

कितने समय बाद निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?

पीएफ का पैसा निकालने के लिए कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी करना जरूरी है।

पीएफ से कितना पैसा निकाला जा सकता है?

एक कामकाजी व्यक्ति शादी के लिए अपना पूरा पीएफ पैसा नहीं निकाल सकता। कोई भी व्यक्ति पीएफ से ब्याज सहित कर्मचारी के अंशदान का केवल 50% ही निकाल सकता है।

किसकी शादी के लिए हम पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं?

कोई भी व्यक्ति अपनी शादी के खर्च के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकता है। हालांकि, अगर शादी घर में हो रही है तो भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है। इस प्रकार आप तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। लेकिन आप पीएफ खाता खोले जाने के 7 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं।